दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हमारे संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं क्या आपको पता है वह कितने हैं? चलिए आज हम इनके बारे में बात करते हैं|
हमारा पहला मौलिक अधिकार है
समता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से 18 में है
इसमें, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, और रोजगार में अवसर की समानता है|
हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है
स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 19-22 में है
इसके अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने की स्वतंत्रता, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, है|
हमारे तीसरा मौलिक अधिकार है
शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 वे 24 में है
इसमें बंधुआ मजदूरी पर रोक, व जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर जो जैसे कानून है|
हमारा चौथा मौलिक अधिकार
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है
इसके अंतर्गत आस्था और प्रार्थना की आजादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन और खास तरह की संस्थाओं में धान निषेध देने की स्वतंत्रता जैसे कानून है|
हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है
अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यह अनुच्छेद 29 32 में है
इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, व अल्पसंख्यक हो शैक्षिक संस्थान स्थापित कराने का अधिकार है|
हमारा छठा व आखिरी मौलिक अधिकार है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में है
इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है|
हमारा पहला मौलिक अधिकार है
समता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से 18 में है
इसमें, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, और रोजगार में अवसर की समानता है|
हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है
स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 19-22 में है
इसके अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने की स्वतंत्रता, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, है|
हमारे तीसरा मौलिक अधिकार है
शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 वे 24 में है
इसमें बंधुआ मजदूरी पर रोक, व जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर जो जैसे कानून है|
हमारा चौथा मौलिक अधिकार
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है
इसके अंतर्गत आस्था और प्रार्थना की आजादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन और खास तरह की संस्थाओं में धान निषेध देने की स्वतंत्रता जैसे कानून है|
हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है
अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यह अनुच्छेद 29 32 में है
इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, व अल्पसंख्यक हो शैक्षिक संस्थान स्थापित कराने का अधिकार है|
हमारा छठा व आखिरी मौलिक अधिकार है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में है
इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है|
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