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Showing posts with the label Political Science

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग

चलिए हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचनाओं के प्रमुख अंगो के बारे में चर्चा करते हैं| जैसा कि हमने पहले पढ़ाई है संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति को बनाए रखने के लिए बनाया गया एक संगठन है इसमें कुछ प्रमुख अंग है उन प्रमुख अंगो के सभी के अलग-अलग कार्य निर्धारित किए गए हैं| इनमें सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा: इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रीय सदस्य शामिल होते हैं सभी सदस्य देशों को महासभा में अपने अधिक से अधिक 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल नियुक्त करने का अधिकार है लेकिन प्रत्येक राज्य को उसमें केवल एक मत देने का अधिकार होता है आमतौर पर महासभा की वर्ष में केवल एक ही बैठक होती है जो कि सितंबर अक्टूबर में बुलाई जाती है लेकिन जरूरत होने पर उसकी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती हैं| इसका दूसरा प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद: संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है एक तरह से यह उसकी कार्यपालिका है इसमें अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रूस और चाइना नाम के पांच स्थाई सदस्य देशों के अलावा 10 स्थाई सदस्य होते हैं जो कि 2 वर्ष के...

संयुक्त राष्ट्र संघ: UNO

चलिए आज का हमारा विषय है संयुक्त राष्ट्र संघ, आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति व कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे संयुक्त संघ की उत्पत्ति प्रथम विश्व युद्ध में कई देशों को अंतरराष्ट्रीय झगड़ों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन के निर्माण के लिए मजबूत किया फलस्वरूप 1920 में राष्ट्रीय संघ का जन्म हुआ फिर भी राष्ट्र संघ द्वितीय विश्वयुद्ध को रोकने में असफल हुआ यह युद्ध अपने आप में संपूर्ण इतिहास में एक महान संकट तथा विनाशकारी था| द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सन 1947 में राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई इस संगठन का जन्म 51 राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर करने से हुआ जहां राष्ट्र संघ में सफल हुआ था वहां संयुक्त राष्ट्र संघ में सफल होने का प्रयास किया इसमें विश्व युद्ध को रोका संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य संघर्षों तथा जिलों को रोकना तथा राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना था आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं जो सभी संप्रभु हैं संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार...

भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार

दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता  है हमारे संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं क्या आपको पता है वह कितने हैं? चलिए आज हम इनके बारे में बात करते हैं| हमारा पहला मौलिक अधिकार है  समता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से 18 में है इसमें, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, और रोजगार में अवसर की समानता है| हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है  स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 19-22 में है इसके अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने की स्वतंत्रता, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, है| हमारे तीसरा मौलिक अधिकार है  शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 वे 24 में है इसमें बंधुआ मजदूरी पर रोक, व जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर जो जैसे कानून है| हमारा चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिका...